उद्योग स्थापना के लिए 72 घण्टे के भीतर एनओसी/प्रमाण पत्र होगा जारी
बस्ती :- उद्यमी को उद्योग स्थापना के लिए 72 घण्टे के भीतर एनओसी/प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेंगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना के लिए नियमावली को संशोधित करते हुए सरलीकृत कर दिया गया है। इसके अनुसार अब 72 घण्टे के भीतर उद्यमी को एनओसी/प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेंगा।
उन्होने बताया कि उद्यमी नया उद्योग लगाने, विस्तार करने तथा विविधीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ वे घोषणा पत्र एवं आवश्यक सभी प्रपत्र जमा करेंगे। उद्यमी से प्राप्त प्रार्थना पत्र, उपायुक्त उद्योग एनओसी प्राप्त करने के लिए राजस्व, विद्युत, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम विभाग, विकास प्राधिकरण एवं खाद्य विभाग को ई-मेल अथवा व्हाट्सएप से भेजेंगे तथा अविलम्ब संबंधित विभागों को भौतिक रूप से भी प्राप्त करायेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह विभागों की जिम्मेदारी होंगी कि वे 48 घण्टे के भीतर प्राप्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी एनओसी उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध करायेंगे। उपायुक्त उद्योग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कराकर अगले 24 घण्टे के भीतर उद्योग स्थापना के लिए एनओसी/प्रमाण पत्र जारी करायेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण लाकडाउन की अवधि में तथा उसके बाद की परिस्थिति में उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 का क्रियान्वयन किया है। इससे सूक्ष्म, लधु एंव मध्यम उद्योगों की स्थापना में तेजी आयेंगी। उद्यमियों को सरलीकृत व्यवस्था के तहत उद्योग स्थापना को बल मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ होंगी।