कोतवाली में नाबालिग के पिटाई और जेल भेजने के मामले को सीडब्लूसी ने लिया संज्ञान, मांगी आख्या

कोतवाली में नाबालिग के पिटाई और जेल भेजने के मामले को सीडब्लूसी ने लिया संज्ञान, मांगी आख्या
बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मनहन डीह निवासी एक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने थाना कोतवाली से मामले से संबंधित आख्या मांगी है।
बताते चलें कि मुकामी थाना क्षेत्र के उक्त ग्राम निवासी विनोद गुप्ता ने न्याय पीठ के समक्ष लिखित शिकायत किया है कि उसके नाबालिग पुत्र को उसकी अस्पताल चौराहा स्थित चाय की दुकान से चौकी इंचार्ज अस्पताल चौराहा,चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस एवम तत्कालीन स्वाट टीम प्रभारी सफेद रंग की कार से कोतवाली लेकर चले गए।
जब प्रार्थी ने कोतवाली जाकर बच्चे के बारे में वार्ता की और बताया कि मेरा लड़का नाबालिग और निर्दोष है तो पुलिस वालों ने डाट कर भगा दिया और बच्चे को छोड़ने के लिए पैसे की मांग की, जब बच्चे का शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर उसे नाबालिग बताया गया तो प्रमाण पत्र को फाड़ कर फेंक दिया गया। और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, बीना उसके आयु का परीक्षण किए उसे जेल भेज दिया गया।
पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव,गोवर्धन गुप्ता, मंजू त्रिपाठी ने कोतवाल,विवेचक एवम कोतवाली के बाल कल्याण अधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया है कि मामले से संबंधित अद्यतन आख्या 10 फरवरी तक अवश्य प्रस्तुत करें।
इस संबंध में न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि नाबालिग के सर्वोच्च हित के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है।

