वन नेशन वन कार्ड ,राशन ना देनेवालों पर होगी कठोर कार्यवाही DSO
बस्ती :- देश के 24 राज्यों में *वन-नेशन वन कार्ड* योजना लागू है, जिसके तहत राशन कार्डधारक किसी भी उचितदर विक्रेता द्वारा आधार ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से अनुमन्य मात्रा के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में बहुत से प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों से यहां पर आये हैं। सम्भवत: उनके राशन कार्ड पूर्ववर्ती स्थान से बने हुए हों, ऐसे राशन कार्डधारकों को वर्तमान में निवास कर रहे स्थान पर सुलभतापूर्वक खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है।
माह में दो चक्रों में खाद्यान्न का वितरण जारी है। प्रथम चक्र में माह की 01 तारीख से नियमित वितरण तथा द्वितीय चक्र में माह की 21 तारीख से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है, जो नवम्बर, 2020 तक इसी प्रकार जारी रहेगा।
यदि कोई उचितदर विक्रेता उपरोक्त का अनुपालन न करते हुए पोर्टबिलिटी पर खाद्यान्न देने से मना करता है, तो कार्डधारक सम्बंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक, उप जिलाधिकरी अथवा अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना दें। सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराई जायेगी।
इस बात की जानकारी आपूर्ति आधिकारी ने विज्ञप्ति के माध्यम से कही।