अब अंतिम संस्कार में नहीं शामिल सकेंगे 20 से ज्यादा लोग

बस्ती :- (मार्तण्ड प्रभात) सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में 1000 रुपए तथा दूसरी बार में अधिकतम रू0 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क लगाने की अनिवार्यता संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा। जनपद के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहा एवं बाजार में निरीक्षण करके मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के भीतर मनाया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 तथा खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इन आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगा। अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस बीच में यदि कोई परीक्षा होती है तो उम्मीदवार अपना आईडी कार्ड पास के तौर पर अपने पास रखेंगे। राज्य परिवहन निगम की बसों में उपलब्ध सीट का 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि अपने परिचय पत्र के आधार पर कवरेज के लिए आ जा सकेंगे। सरकारी, निजी अस्पताल, सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

