आज नही हो सका फैसला क्या अप्रैल-मई 2023 तक चुनाव टल सकते हैं ?

लखनऊ ।(संवाददाता) । उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में दायर याचिकाओं पर आज, मंगलवार को सुनवाई के बाद कोई फैसला नहीं हो पाया ।
सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जवाब पेश कर दिया गया है, लेकिन फैसला नहीं हो सका । अब कल की बहस के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। राज्य के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अलावा निकाय चुनाव के लाखों दावेदारों और समर्थकों की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं।
योगी सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सरकार ने हाईकोर्ट को अपना जवाब देते हुए का गया कि ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का निकाय चुनाव में पूरी तरह से पालन किया गया है ।
इसके अलावा संविधान में किए गए प्रावधान के साथ सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से समय-समय पर दिए गए आदेशों का पालन भी किया गया है। दाखिल जवाब में कहा गया कि लागू आरक्षण व्यवस्था निकाय चुनाव में किसी भी पक्ष का अहित नहीं होगा।
वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अगली तारीख कल यानी 21 दिसम्बर की लगा दी है।
उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानि कि बुधवार को इस मामले पर अदालत का फैसला आ सकता है।
ऐसे में यदि फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो अप्रैल-मई 2023 तक चुनाव टल सकते हैं।

