नेपाली नाबालिग बच्चों के प्रकरण में आख्या न देने पर एएचटीयू प्रभारी को सीडब्लूसी ने किया तलब

बस्ती :-(मार्तंड प्रभात) 16 नेपाली नाबालिग बच्चों के प्रकरण में सीडब्लूसी ने एएचटीयू बस्ती को आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने दिया था। आख्या समय से प्रस्तुत नही करने पर न्याय पीठ ने एएचटीयू प्रभारी को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
गौर तलब है कि 24अगस्त की रात में बस्ती आरपीएफ के द्वारा 16 नाबालिग बच्चे बरामद किए गए थे। जिन्हे 25 अगस्त को आरपीएफ जीआरपी एवं चाइल्डलाइन के द्वारा न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्याय पीठ ने मेडिकल परीक्षण का आदेश जारी कर बच्चों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया था।
इसी क्रम में आरपीएफ , बचपन बचाओ आंदोलन,चाइल्ड लाइन ने एक प्रार्थना पत्र संयुक्त हस्ताक्षर करते हैं सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया था इसी मामले में न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता ने आपसी सहमति के आधार पर एएचटीयू प्रभारी को मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हैं ।
3 दिन के भीतर आख्या देने का आदेश दिया था, एएचटी यू प्रभारी ने आदेश की अवहेलना करते हुए आख्या प्रस्तुत नही किया है। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि आख्या प्रस्तुत न करना पीठ के आदेश के उल्लंघन के साथ ही बाल अधिनियम के प्रति लापरवाही है। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है, पुनः आख्या और स्पष्टीकरण मांगा गया है।

