बाल अधिनियम के उल्लंघन में छावनी पुलिस को सी डब्लयू सी ने किया तलब, मांगा स्पष्टीकरण

बस्ती :- (मार्तंड प्रभात) बाल अधिनियम का उल्लंघन करने पर सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने थानाध्यक्ष छावनी को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि ऐसा ना करने की दशा में विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव , डॉ एस के श्रीवास्तव , गोवर्धन गुप्ता ,मंजू त्रिपाठी की टीम ने छावनी थाना क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी नाबालिग बालिका के मामले में यह आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि उक्त बालिका के पिता ने बालिका के सुपुर्दगी के समय न्यायालय को बताया है कि मेरी बालिका को पुलिस ने बरामद करने के बाद 2 दिन थाना परिसर में ही रखा था, इतना ही नहीं सी डब्लयू सी के चेयर पर्सन के आदेश के बावजूद बालिका का मेडिकल करवाने में विलंब किया गया।
मेडिकल में किया गया विलंब जहां मुकदमों को प्रभावित करता है वही विवेचक की लापरवाही भी उजागर हुई है इस मामले की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी हरैया कर रहे हैं। संवेदनशील मामले तथा गंभीर धाराओं में पंजीकृत मुकदमों की नाबालिग पीड़िता को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करते समय भी विवेचक उपस्थित नहीं हुए, केवल महिला आरक्षी को भेजकर सुपुर्दगी की कार्यवाही करवाई गई।
सी डब्लयू सी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छावनी पुलिस तथा विवेचक की लापरवाही को बाल अधिनियम के सापेक्ष असंगत मानते हुए स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

