हरैया थानाध्यक्ष , विवेचक वा बाल कल्याण अधिकारी को सीडब्लूसी ने किया तलब, मांगा स्पष्टीकरण

बस्ती। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने एक नाबालिग बालिका को न्याय पीठ के समक्ष समय से न प्रस्तुत करने के सम्बंध में हरैया थानाध्यक्ष, विवेचक तथा थाने के बाल कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
गौर तलब है कि उक्त थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी एक बालिका के पिता ने अपनी बेटी के अपहरण का मुकदमा थाने में दर्ज कराया है, मुकामी पुलिस ने अपनी कार्यवाही के दौरान बालिका को बरामद कर लिया था, लेकिन बालिका को न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत नही किया, बालिका को प्रस्तुत नही करने के सम्बंध में न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेरक मिश्रा ने कहा कि बाल अधिनियम 2015 के अनुसार बालिका को बरामदगी के 24घंटे के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालिका की काउंसलिंग, मेडीकल जांच आदि कराकर उचित सुपुर्दगी में दिया जा सके।
इस मामले मे बालिका को 5सितंबर को बरामद किया गया और न्याय पीठ के समक्ष 17 सितम्बर को प्रस्तुत किया गया, इससे बालिका का सर्वोच्च हित प्रभावित हो सकता है,जबकि न्याय पीठ बाल हित को सर्वोपरि मान कर कार्य करती है।

