Tuesday, July 15, 2025
बस्ती

होटल, रेस्टोरेन्ट मालिकों पर भी लागू होंगे नियम- के.के. मिश्र

खाद्य पदार्थो की बिक्री के लिये व्यापारियों को लेना होगा प्रशिक्षण

बस्ती :- भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु व्यापारियों को जनपद वार प्रशिक्षण देने हेतु स्मार्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को नामित किया गया है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत व्यापारियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित बनाने हेतु जनपद में फास्टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त जानकारी देते हुये स्टेट कोऑर्डिनेटर के0के0मिश्रा बताया कि अब केवल सर्टिफाइड दुकानदार ही खाद्य सामग्री की बिक्री कर सकेंगे । ऐसे में जो भी दुकानदार खाद्य सामग्री बनाते है या बेंचते है उन सभी व्यापारियों को यह प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

के0के0मिश्रा ने बताया कि ऐसे दुकानदार जो दूध, सब्जी, फल, तेल या अन्य खाद्य सामग्री सहित अन्य दुकानदार है वे इस प्रशिक्षण अवश्य लें और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सर्टिफाइड दुकानदारो की श्रेणी में आये। इस प्रमाण पत्र की वैधता दो वर्ष हेतु होगी।

के0के0मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। होटल, रेस्टोरेंट के मालिको के लिये भी यह नियम अनिवार्य होगा।

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