पंचायत चुनाव में अधिग्रहित प्राइवेट वाहनों के समय से उपलब्ध ना होने पर होगी कठोर कार्यवाही – सहायक परिवहन अधिकारी अरुण प्रकाश चौबे

बस्ती :- (मार्तण्ड प्रभात)पंचायत चुनाव में अधिग्रहित किये गए स्कूल की बसें व प्राइवेट बसें तथा अन्य वाहन दिनांक22.4.2021व26.4.2021 हेतु नियत समय पर उपलब्ध न कराने की स्तिथि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951में निहित प्राविधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय चुनाव कार्यालय द्वारा लिया गया है।
ज्ञातब्य है कि जो वाहने दिनांक12.4.2021के लिए अधिग्रहित की गई थी तथा समय पर नहीं उपलब्ध हुई उन स्कूल वाहन स्वामियों/स्कूल प्रवन्धक के खिलाफ कार्यवाही का संज्ञान जिला प्रशासन द्वारा लिया जा चुका है, तथा शीघ्र ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी ।प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की स्तिथि में एक वर्ष का कारावास एवं जुर्माने का प्राविधान है।
आपको बता दे की भारत सरकार द्वारा वाहनों के सभी प्रकार के दस्तावेज30जून2021तक वैध घोषित कर दिए गए हैं।अतः जिन वाहनों का वीमा, फिटनेस, परमिट समाप्त हो चुका है वह30जून तक वैध माना जायेगा।जनपद में पंजीकृत समस्त स्कूली बसें एवं निजी बसों को पंचायत चुनाव में उपयोग हेतु अधिग्रहित किया गया है। वाहन स्वामी/स्कूल प्रवन्धक का उत्तर दायित्व है कि वह वाहन को ठीक हालत में कराकर नियत तिथि को प्रस्तुत करें।
सहायक सम्भगीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि वाहन स्वामियों का कोई भी हीला हवाली स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा आदेश की अवहेलना होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

