Tuesday, July 15, 2025
बस्ती

नाबालिग का विवाह कराने के मामले में लखनऊ आर्य समाज से सी डब्लू सी ने तलब की पत्रावली

नाबालिग का विवाह कराने के मामले में लखनऊ आर्य समाज से सी डब्लू सी ने तलब की पत्रावली

बस्ती। जनपद के परशुराम पुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की बालिका के नाबालिग रहते हुए विवाह कराने के मामले में सी डब्लू सी ने आर्य समाज मंदिर पुरनिया अलीगंज से विवाह से संबंधित पत्रावली तलब किया है।

बताते चलें कि उक्त बालिका खीरी जिले के एक व्यक्ति के साथ घर छोड़ कर भाग गई थी, इस संबंध में पीड़ित बालिका के पिता ने मुकामी थाना में मामला दर्ज करवाया था, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बालिका को बरामद और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अपहरण कर्ता प्रेमी को जेल भेजते हुए बालिका को सी डब्लू सी के समक्ष प्रस्तुत किया था, इस दौरान बालिका के द्वारा आर्य समाज पुरनिया के द्वारा ज़ारी प्रपत्र दिखाया गया और कहा गया कि मैं बालिग हूं और मेरा विवाह हो गया है।

न्याय पीठ के द्वारा जब जांच की गई तो पता चला कि विवाह के समय बालिका नाबालिग थी, इसके बाद न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त आर्य समाज मंदिर से विवाह के समय अपनाई गई सुसंगत विधियों की जानकारी के लिए मामले की पत्रावली तलब की है, आर्य समाज अलीगंज के मंत्री को मामले मे 9 मई को पीठ के समक्ष उपस्थित होना है।

न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने बताया कि जेजे एक्ट एवम सरबोच्च न्यायालय के द्वारा बच्चे की आयु को प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र को ही प्रमुखता देने की बात कही गई है, कई बार लोग आधार कार्ड को भी आयु का प्रमाण मान लेते हैं जो कि विधिक रूप से मान्य नहीं है।

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