सीडब्लूसी ने बीएसए को दिया पीडीए पाठशालाओं की जाँच का आदेश, 11 अगस्त तक मांगी आख्या

सीडब्लूसी ने बीएसए को दिया पीडीए पाठशालाओं की जाँच का आदेश, 11 अगस्त तक मांगी आख्या
बाल अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की किसीको छूट नही -प्रेरक
बस्ती (संवाददाता मार्तण्ड प्रभात) जनपद के कतिपय स्थानों पर संचालित हो रही पीडीए पाठशालाओं की जाँच का आदेश सीडब्लूसी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है, सीडब्लूसी के चीयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने कहा है की बाल अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसीको नही दी जा सकती, सीडब्लूसी बाल हित के लिए सदैव तत्पर है।
बताते चले की जनपद मे कुछ लोगों के द्वारा पीडीए की पाठशाला संचालित किये जाने की खबर को सीडब्लूसी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ संतोष श्रीवास्तव,मंजू त्रिपाठी की टीम ने स्वतः संज्ञान मे लेकर बीएसए से पूछा है की इन केन्द्रो पर बाल अधिनियम 2015 एवं शिक्षा का अधिकार 2009 की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। सीडब्लूसी ने बीएसए से चार विन्दु पर जाँच करने को लिखा है,पूछा है की जो पीडीए पाठशाला जनपद मे संचालित की जा रही है वह पाठशाला किसी अधिकृत संस्था या विभाग से मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत है। इन केन्द्रो मे कौन कौन से व्यक्ति शिक्षण कार्य संचालित कर रहे है,उनकी शैक्षिक, सामाजिक योग्यता, एवं नैतिक पृष्ठ भूमि क्या है।
पीडीए पाठशाला मे बच्चों को दी जा रही पाठ्य सामग्री, शिक्षण कार्य मे कोई राज नैतिक, वैचारिक प्रभाव अथवा दूरप्रभाव की आशंका है।
क्या बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं बाल संरक्षण मानको,पाकसो एक्ट आदि का पालन हो रहा है। इसके अलावा भी बाल संरक्षण की दृष्टि से एक सम्यक रिपोर्ट 11 अगस्त तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस संबंध मे सीडब्लूसी के चीयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने बताया की सीडब्लूसी को बाल संरक्षण से संबंधित विषयो को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, बीएसए से चार विन्दुओं पर बिस्तृत आख्या मांगी गयी है, आख्या आने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

