हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया बहालःशिक्षिका ने लगाया डीएम से न्याय की गुहार

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया बहालःशिक्षिका ने लगाया डीएम से न्याय की गुहार
बस्ती । उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बावजूद विकास खण्ड बस्ती सदर के कम्पोजिट विद्यालय तकिया डारीडीहा से निलम्बित प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुमन को पुनः पद स्थापित नहीं किया जा रहा है।
शिक्षिका सुमन ने जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुरूप उन्हें कम्पोजिट विद्यालय तकिया डारीडीहा में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में तैनात किये जाने के साथ ही अगस्त माह के पूर्व का बकाया वेतन उपलब्ध कराया जाय।
डीएम को भेजे पत्र में शिक्षिका सुमन ने कहा है कि वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मनगढन्त आरोप को लेकर दुर्भावना बश उन्हें निलम्बित कर दिया था। स्थानीय स्तर पर जब उन्हें बहाल नहीं किया गया तो उन्होने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील किया।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया है कि उन्हें बहाल कर सभी सुविधायें पूर्ववत उपलब्ध करायी जाय। आदेश के बावजूद बीएएसए स्तर पर उन्हें अभी तक पूर्व पद पर बहाल नहीं किया गया है।
इससे उसका परिवार घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। शिक्षिका सुमन ने डीएम से आग्रह किया है कि नियमानुसार उन्हें बहाल कराया जाय।

