सीडब्लूसी ने लावारिस शिशु को कानूनन अभिभावक को सौपा

सीडब्लूसी ने लावारिस शिशु को कानूनन अभिभावक को सौपा
बस्ती। जनपद के एक गांव में लावारिस पाए गए शिशु को कानूनन अभिभावक मिल जाने के बाद बुधवार को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के कार्यालय में अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा और उनके टीम सदस्यों ने विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौप दिया। शिशु पाने की इक्षा पूर्ण होने पर गोद लेने वाली मां के आंखो में खुशी के आशू छलक पड़े।
बताते चलें कि जनपद के एक गांव में कुछ माह पूर्व एक लावारिस नवजात शिशु फेका हुआ लावारिस अवस्था में पाया गया था, शिशु को चाइल्ड लाइन वा मुकामी पुलिस ने सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत शिशु की हालत को देखते हुए सी डब्लू सी के आदेश पर चाइल्ड लाइन के द्वारा उसे महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, शिशु के स्वस्थ होने के बाद न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने शिशु को शिशु गृह में आवासित कराने का आदेश देते हुए उसके जैविक माता पिता की खोज के लिए भी आदेश जारी किया था। काफी खोज बीन के बाद जैविक माता पिता के ना मिलने की दशा में न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा सदस्य अजय श्रीवास्तव डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी के द्वारा शिशु को एडाप्शन के लिए फ्री घोषित किया गया था। बुधवार को केंद्र सरकार की एजेंसी कारा के तहत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के बाद शिशु के कानूनी अभिभावक शिशु गृह के अधिकारियों के साथ न्याय पीठ के दफ्तर पहुंचे और शिशु को गोद देने की औपचारिकता पूर्ण करने की बात कही, न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव ने पत्रजातों का अवलोकन करने के बाद शिशु को उसके कानूनी माता पिता को सौप दिया। उल्लेखनीय है कि इस शिशु को हरियाणा के मानेसर की रहने वाली एक महिला सिंगल पैरेंट्स ने गोद लिया है, इस महीला ने कारा में 2019 में ही शिशु को गोद लेने के लिए पंजीकरण करवा रखा था, बच्चा महीला को सौपने के बाद आगे की प्रक्रिया संबंधित जनपद से पूर्ण कराने का आदेश दिया गया है।

