प्रधान पद का प्रत्याशी दो जगह से वोटर

बस्ती :- (मार्तण्ड प्रभात संवाददाता ) राज्य निर्वाचन आयोग भले ही कानून बनाकर पूरे प्रदेश में मतदाताओं को एक ही स्थान पर मतदाता बनने के लिए आदेश निर्देश जारी करता रहे लेकिन निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी उसे मानने को तैयार नहीं है।
एक ही विकास खंड के दो निर्वाचन क्षेत्र और दो मतदाता सूची में नाम होने को संज्ञान में आने बाद भी वैध मानते है ।जबकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसाााा
कोई भी एक ही जगह से वोटिंग का लाभ ले सकता
ताज़ा मामला बस्ती जनपद के सदर विकाश खण्ड का है जहां बरसावा ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी होने के साथ जिगिना से भी वोटर है और सूूत्र्ओ के अनुसार पिछले 10 साल से जिगना में वोटिंग भी करती रही है।
नाम है श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी नंदलाल ।प्रभावती देवी ने ग्राम पंचायत बरसाव से प्रधान पद का पर्चा दाखिल किया है लेकिन उसी विकास खंड के जिगना से भी प्रभावती देवी वोटर है साथ ही बरसाव से भी वोटर है। आपको बताते चले की कोई भी व्यक्ति मात्र एक जगह से ही वोटर हो सकता है। यदि कोई एक से अधिक जगह से वोटर होता है तो दंडनीय अपराध है।
इस बात की शिकायत रामशंकर पुत्र पुदाई ने शपथ पत्र के साथ स्थानीय निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को देते हुए उनका प्रधानी का पर्चा निरस्त करने की मांग की है।
जब उक्त विषय पर आर oओo से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है लेकिन इसके लिए आप को उच्च अधिकारियों से बात करिए वो दो जगह से कैसे वोटर है।

