फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज मामले में नहीं मिली प्रभा ग्रुप के चेयरमैन वैभव को जमानत

संतकबीरनगर :- विगत वर्ष 51 लाख की अवैध शराब बरामदगी मामले में जेल जा चुके प्रभा ग्रुप के हेड वैभव चतुर्वेदी की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है। बीते दिनों सीएमओ संतकबीरनगर की तहरीर पर उनके खिलाफ दर्ज हुए जालसाजी के मामले में स्थानीय कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट की शरण मे गए वैभव चतुर्वेदी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।इस विषय पर वैभव की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
गौरतलब हो कि पैरामेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर वैभव के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मान्यता लेने के लिए कूटरचित अभिलेख लगाए थे जिसकी जांच में मामले का खुलासा होने के बाद सीएमओ डॉ हरगोविंद सिंह ने स्वयं कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर उनके खिलाफ जालसाजी और कागजी हेराफेरी के सम्बंध में मुकदमा दर्ज कराया था।
शराब तस्करी के मामले में जहां 08 अभियुक्तों में से कुल 06 के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर चुकी है वहीं इस मामले में पूर्व पुलिस अधीक्षक की कृपा से अबतक बचे रहे वैभव और एक अन्य अभियुक्त हरिशंकर के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही में जुटी हुई है।

