लॉक डाउन 17 मई तक बढ़ा,जाने किसकी होगी अनुमति किस पर रहेगी रोक

बस्ती :- (मार्तण्ड प्रभात) उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा कर 17 मई कर दी गयी है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने रविवार को ट्विटर पर बताया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई सुबह सात बजे तक कर दी गयी है। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि में बढ़ोत्तरी की है।
प्रोटोकाल के निर्देश
*इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
*पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
*आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
*मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद।
* रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।
*दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।
*यूपी में शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
* अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
*साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
*अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द।
*सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जाएगी।

