निकायचुनाव, प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित

लखनऊ । निकायचुनाव खर्च सीमा निर्धारित ।यूपी नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। शहर की सरकार चुनने के लिए दो चरणों (04, 11 मई) में मतदान होगा और परिणाम 13 मई को आएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही किसी तरह के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। कोई नई योजनाओं की भी घोषणा नहीं की जा सकेगी
प्रथम चरण का नामांकन- 17 अप्रैल तक
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना- 10 अप्रैल
निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना- 11 अप्रैल
नामांकन पत्रों का क्रय वह जमा करने की तारीख- 11 से 17 अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच- 18 अप्रैल
नाम वापसी की अंतिम तिथि- 20 अप्रैल
चुनाव चिह्न आवंटन- 21 अप्रैल
मतदान- 04 मई
मतगणना- 13 मई
द्वितीय चरण का नामांकन- 24 अप्रैल तक
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना- 16 अप्रैल
निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना- 17 अप्रैल
नामांकन पत्रों का क्रय वह जमा करने की तारीख- 17 से 24 अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच- 25 अप्रैल
नाम वापसी की अंतिम तिथि- 27 अप्रैल
चुनाव चिह्न आवंटन- 28 अप्रैल
मतदान- 11 मई
मतगणना- 13 मई
मेयर: 1 हजार का नामांकन पत्र, जमानत राशि 12 हजार
मेयर पद के लिए नामांकन पत्र एक हजार रुपये में मिलेगा जबकि जमानत राशि के तौर पर प्रत्याशी को 12 हजार रुपये प्रत्याशी को जमा कराने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों को इसका आधा चुकाना होगा। उन्हें नामांकन पत्र के लिए 500 रुपये व जमानत राशि के लिए छह हजार रुपये जमा करने होंगे।निकायचुनाव खर्च सीमा निर्धारित
निकायचुनाव खर्च सीमा निर्धारित
पार्षद: 400 का नामांकन पत्र, जमानत राशि 2500 रुपए
पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र 400 रुपये मिलेगा। जमानत राशि के तौर पर 2500 रुपये जमा करने होंगे। आरक्षित वर्गों के प्रत्याशियों को यह धनराशि आधी ही देनी होगी।
नपापअ अध्यक्ष: 500 रुपए का नामांकन पत्र
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये का मिलेगा। इस पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमानत राशि के तौर पर 08 हजार रुपये जमा करने होंगे। आरक्षण के लिए नियमानुसार छूट रहेगी।
सदस्य: 200 रुपए का नामांकन, 02 हजार जमानत राशि
सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के बदले 200 रुपये चुकाने होंगे। जमानत राशि के तौर पर इन्हें 02 हजार रुपए जमा करने होंग। सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्ग के सभी प्रत्याशियों को इसका आधा ही वहन करना होगा।
नगर पंचायत अध्यक्ष: 250 रुपए का नामांकन पत्र
नगर पंचायत अध्यक्ष पद नामांकन पत्र 250 रुपये व जमानत राशि 05 हजार रुपये जमा करनी होगी। सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्ग के सभी प्रत्याशियों को इसका आधा ही वहन करना होगा।
सदस्य नगर पंचायत: 100 रुपए का नामांकन
सदस्य नगर पंचायत पद के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र 100 रुपये मिलेगा, जबकि जमानत राशि के तौर पर 02 हजार रुपये जमा करने होंगे।
खर्च की सीमा
महापौर (80 वार्ड से कम) – 35 लाख रुपये
महापौर (80 वार्ड या अधिक)- 40 लाख रुपये
पार्षद (नगर निगम)- 03 लाख रुपये
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद (25-40 वार्ड) – 09 लाख रुपये
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद (41-55 वार्ड)- 12 लाख रुपये
सदस्य, नगर पालिका परिषद – 02 लाख रुपये
अध्यक्ष नगर पंचायत- 5 लाख रुपये
सदस्य नगर पंचायत- 50 हजार रुपये
प्रत्याशियों के लिए दिशा-निर्देश
चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, सभा, जुलूस या रैली के आयोजन के लिए आयोग से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग की छूट नहीं। धार्मिक या समाजिक भावनाओं को आहत करने वाले भाषण, प्रतीक या लिखित प्रचार सामग्री का इस्तेमाल पूरी बैन किया गया है। इसके अलावा वोट के लिए जातीय, साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। चुनावी सभा में गड़बड़ी, वोटर को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, शराब या कोई और नशे का सामान बांटना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा।

