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अब बिना मास्क कार्यालय आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लगेगा जुर्माना

बस्ती :- कार्यालय में बिना मास्क लगाये आने वाले अधिकारी-कर्मचारी से जुर्माना वसूला जायेंगा तथा विभागीय कार्यवाही भी की जायेंगी। एडीएम रमेश चन्द्र ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कार्यालय में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाय।

        उन्होने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी बैंको में कोविड-19 के प्रोटोकाल तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराये। प्रत्येक बैंक शाखा पर लाउडस्पीकर से कोविड-19 से रोकथाम एंव बचाव के नियमों का प्रसारण कराया जाय। 

         उन्होने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया है कि शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एंव अन्य स्थानों से टेम्पों में सवारियों का आवागमन किया जा रहा है। इसमें प्रायः सवारिया बिना मास्क लगाये बैठती है और सोशल डिस्टेन्सिंग का भी पालन नही होता है। कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन न करने वाले टेम्पों चालको तथा मास्क न लगाने वाली सवारियो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

        एडीएम ने सभी पेट्रोल पम्प प्रबन्धको को निर्देश दिया है कि बिना मास्क लगाये आने वाले वाहन चालको के वाहन में पेट्रोल या डीजल न दिया जाय। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराया जाय। सभी पेट्रोल पम्प पर ‘क्या करें क्या न करें‘ का होर्डिंग और बैनर लगाया जाय। 

      उन्होने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी दुकानों को अनिवार्य रूप से बन्द कराये। यह निर्देश शासन द्वारा घोषित लाकडाउन में अनुपालन के लिए दिया गया है। उन्होने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा घोषित आवश्यक वस्तु की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को पूर्णतया बन्द कराना सुनिश्चित करें।

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