
बस्ती (मार्तंड प्रभात) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर छ: जनवरी से 15 जनवरी तक प्रथम का नि:शुल्क राशन बांटा जा रहा है। इसमें अन्त्योदय कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल, एक ली. रिफाइन्ड सोयाबीन तेल, एक किलो चना और एक किलो नमक मुफ्त दिया जा रहा है।
इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, एक ली. रिफाइन्ड सोयाबीन तेल, एक किलो चना और एक किलो नमक मुफ्त दिया जा रहा है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-25, दिनांक-04.01.2022 द्वारा जारी निर्देशानुसार जनपद बस्ती में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों को गेहूं, चावल, नमक, साबुत चना एवं रिफाइन्ड आयल का निःशुल्क वितरण माह जनवरी, 2022 में 06 तारीख से 15 तारीख तक ई-पाॅश मशीन के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 का प्रथम चक्र का वितरण 6 तारीख से शुरु है। कार्डधारकों से अपील है कि अपनी मूल दुकान से ही राशन अंगूठा लगाकर प्राप्त करें। कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पांचो सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाॅक में वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होेगी।
उक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जनवरी, 2022 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा।
डीएसओ श्री सिंह ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकानें खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पाॅश मशीन पर अगूंठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथों को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जाये।
साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। उचित दर दुकानों पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जायें तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जाये।







