
लखनऊ :- (मार्तण्ड प्रभात प्रतिनिधि) यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सूत्र्रों सेे
पता चला है हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई है जिसपर यूपी सरकार ने कैविएट की अर्जी दी है। इसके तहत सरकार ने कहा कि उसका पक्ष भी सुना जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के नियम के अनुसार ही आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था की थी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।






