11 समूह बैंक अभिकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश
बस्ती। न्यायालय सिविल जज षष्ठम अभिनव देवेश शुक्ला की अदालत ने शनिवार को धोखाधड़ी के मामले में वाल्टरगंज पुलिस को दंपती समेत 11 समूह अभिकर्ताओं पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में मीना देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी गनेशपुर धमुआ ने न्यायालय में अर्जी दाखिल करके कहा कि गांव के अरविंद कुमार व उसकी पत्नी सोनी निवासी तरैनी थाना गौर हाल मुकाम गनेशपुर (दक्षिण द्वार) थाना वाल्टरगंज व अरविंद का सहयोगी रवि निवासी गनेशपुर (दक्षिण द्वार) ने उसे झांसा दिया कि सरकार की कई स्कीम चलती है। आपका लोन करा देंगे साथ ही आप समूह बना लें तो आर्थिक सहायता प्रदान कराएंगे। अरविंद कुमार की बातों में आकर उसने आधार कार्ड फोटो आदि दे दिया।
जिससे उक्त लोगों ने कई बैंकों से मेरे नाम लोन कराकर पैसा ले लिया। बाद में विभिन्न महिलाओं को समूह में जोड़ना शुरू कर दिया।
विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के एजेंट से मिलकर साजिश कर लोन कराकर पैसे निकलवा लिया। इस साजिश में बैंक के एजेंट भी शामिल हैं। आरोप है कि रुपये की बात पूछने पर उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।