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बस्ती :- उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन में यदि कोई मतदाता मतदान के निर्देशों का अतिक्रमण करता है या मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो ऐसे मतदाता से मतपत्र वापस ले लिया जायेंगा, चाहें उसने मत अंकित किया हो अथवा नही और मतदाता को पुलिस को सुपुर्द कर दिया जायेंगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि पीठासीन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर ‘‘रद्द किया गया-मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया‘‘ शब्द मतपत्र पर अंकित करेंगे।

उन्होने बताया कि दृष्टिबाधित एवं अशक्त मतदाता को मतदान के लिए एक व्यक्ति सहायक के रूप में उपलब्ध कराया जायेंगा। उन्होने बताया कि एक व्यक्ति सहायक के रूप में केवल एक मतदाता का सहायक होगा। इसके लिए उसे मत को गुप्त रखने का घोषणा पत्र नियत प्रारूप पर देना होगा।

उन्होने बताया कि टेण्डर वोट के लिए प्रारूप 15 में आवश्यक विवरण भरना होगा। यदि कोई ऐसा मतदाता उपस्थित होता है जिसके नाम पर मतदान किया जा चुका है और बाद में आने वाला वास्तविक मतदाता है। पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदाता से संतुष्ट होने के पश्चात् उसे निविदत्त (टेण्डर) मत डालने की अनुमति प्रदान करेंगा। इसके लिए मतपत्र के गड्डी का अन्तिम मतपत्र जारी किया जायेंगा। इसके पीछे पीठासीन अधिकारी निविदत्त मतपत्र लिखेंगे। निविदत्त मत पत्र को चिन्हित करने के बाद मतदाता उसे पीठासीन अधिकारी को देंगे, जो अलग लिफाफे में रखकर मोहर बन्द करेंगे।

उन्होने बताया कि अभ्याक्षेप मत (चैलेन्ज वोट) डालने के लिए प्रारूप 14 में आवश्यक विवरण भरा जायेंगा। इसके लिए चैलेन्ज करने वाले अभिकर्ता को दो रूपये नगद फीस का देना होगा, जिसके लिए पीठासीन अधिकारी उन्हें रसीद भी उपलब्ध करायेंगे। उन्होने बताया कि चैलेन्ज करने वाले को संबंधित मतदाता को गलत सावित करने हेतु प्रमाण देना होंगा। यदि चैलेन्ज सही है तो फीस वापस कर रसीद वापस ली जायेंगी। आपत्ति सही होने पर संबंधित मतदाता को शिकायत पत्र के साथ पुलिस को सौप दिया जायेंगा। चैलेन्ज सावित न होने पर फीस जब्त कर ली जायेंगी तथा मतदाता को मतदान करने दिया जायेंगा।

उन्होने बताया कि यदि कोई मतदाता मत प्राप्त करने के बाद चिन्हित किए गये मतपत्र को वापस लौटा देता है तो पीठासीन अधिकारी उस मतपत्र पर ‘‘लौटाया गया-रद्द किया गया‘‘ शब्द मतपत्र पर अंकित करेंगे। ऐसे सभी मतपत्रों को पीठासीन अधिकारी निर्धारित लिफाफे में रखेंगे तथा मतदान की समाप्ति पर मोहर बन्द कर जमा करेंगे।

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