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अब मथुरा शाही ईदगाह का कोर्ट करवाएगा सर्वे

अब मथुरा शाही ईदगाह का कोर्ट करवाएगा सर्वे

मथुरा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

18 दिसंबर को एडवोकेट कमीशन की रूपरेखा तय होगी

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार यह ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने आज इस बात की मंजूरी दे दी है कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। यह सर्वे एडवोकेट कमीशन के द्वारा किया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में कितने लोग होंगे , कब कमीशन सर्वे होगा , इसकी रूपरेखा 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा।

हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था

इससे पहले जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

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